उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन हुई जारी,

सामाजिक आयोजन तथा विवाह इत्यादि में 50 लोगों से अधिक संख्या नहीं होगी,

सभी जिलों के जिलाधिकारियों को परिस्थितियों के अनुसार जिलों में कर्फ्यू लगाने और कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत किया गया,

जिन व्यक्तियों ने आरटी पीसीआर टेस्ट कराया है वह रिपोर्ट आने तक खुद को होम आइसोलेशन करेंगे और भारत सरकार की दी गई गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *