उत्तराखंड सरकार ने व्यापारियों के विरोध को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन में संशोधन किया है, ने संशोधन के अनुसार खाद्य पैकेजिंक की दुकानें, कपड़ा रेडीमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्मे की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें, क्राकरी (बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इक्लैक्ट्रानिक्स, इलैक्ट्रिक एवं इक्लैक्ट्रानिक्स पार्ट्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/बेव डिजायनिंग, हार्डवेयर, पेन्ट्स/ सैनेटरी, स्टोन, कारपेन्टर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्टस की दुकानें 8 जून 2021 व 11 जून 2021 को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुल सकेंगी।