उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 14 विषयों पर हुई बातचीत।

1. कोविड प्रभाव को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गयी। यह मार्च 2020 से मार्च 2022 तक लागू रहेगी, इसके अंतर्गत जिस बच्चे के माता-पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु होने पर उस बच्चे को 21 वर्ष तक 3000 रूपये प्रति माह निःशुल्क राशन, शिक्षा इत्यादि की सुविधा दी जायेगी।

2. शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 05 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 25 शिल्पकारों को 01 लाख रूपये का पुरूस्कार दिया जायेगा।

3. कोविड प्रभाव में उद्योगों के नुकसान की भरपाई के लिये 28 करोड़ रूपये पर्यटन व्यवसायियों को दिया जायेगा। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 2500 रूपये प्रतिमाह की दर से 02 माह के लिये 5 हजार रूपये प्रति कार्मिक को एक मुश्त आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से दिया जायेगा। इसकी धनराशि 2500 लाख होगी।
• 352 टूर ऑपरेटरों को 10हजार प्रति फर्म डीबीटी के माध्यम से दिया जायेगा। इसकी धनराशि 35.20 लाख होगी।
• पर्यटन व्यवसायियों के लिये पंजीकृत 303 एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10 हजार रूपये प्रति फर्म डीबीटी के माध्यम से दिया जायेगा, इसकी धनराशि 30.30 लाख होगी।
• वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना में, होम स्टे योजना में 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक ऋण लेने पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी धनराशि 200 लाख होगी।
• पंजीकृत 631 राफ्टिंग गाइडों को 10 हजार रूपये प्रति गाइड दिया जायेगा, इसकी धनराशि 63.10 लाख होगी।
• लाइसेंस नवीनीकरण छूट में 06 लाख का व्यय भार होगा एवं राफ्टिंग, एयरोस्पोर्टस लाइसेंस नवीनीकरण छूट पर 65 लाख रूपये का व्यय भार होगा।

3. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो उद्यम) को लागू किया जायेगा। इसके अंतर्गत नैनो उद्योग संबंधी सिलाई, बुनाई, चाय, फल विक्रेता जैसे छोटे व्यवसायियों को लाकडाउन पर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित 20 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य जिस पर 10 करोड़ का व्यय भार आयेगा इनमें से 05 करोड़ हंस फाउंडेशन व्यय वहन करेगा। हर व्यक्ति को 05 हजार रूपये की सब्सिडी जिससे संबंधित उद्योगों की लागत 10 हजार से 15 हजार होगी, 01 हजार मार्जिन मनी होगी।

4. सोहन सिंह जीना आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के कालेज परिसर एवं संबद्ध गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा के अवशेष चालू कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम करेगा जबकि नये कार्य पेयजल निर्माण निगम करेगा।

5. उत्तराखण्ड साहुकारी विनियमन नियमावली 2018 को मंजूरी दी गयी।

6. केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रशासनिक भवन कमांड कंट्रोल इत्यादि के लिये भूमि की आवश्यकता को देखते हुए पुराने गढ़वाल विकास निगम के 08 भवनों को ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गई।

7. बदरीनाथ में 100 करोड़ लागत से बाढ़ नियंत्रण हेतु वेबकास्ट को कार्यदायी संस्था बनाया जायेगा।

8. उच्च शिक्षा अधिनस्थ चयन आयोग द्वारा 25 पदों के सापेक्ष 03 पदों पर पुस्तकालय लिपिक के सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया में योग्य पाये गये थे, इसके अलावा 21 अभ्यर्थी बी.लिब अथवा एम.लिब 21 उपाधि धारकों को आयोग द्वारा भेजी गई सूचि के अनुसार चयन के लिये नियमावली बनाने का निर्णय किया जायेगा।

9. हरिद्वार होटल अलकनन्दा के पुनर्निर्माण में आरोपित शुल्क 50 लाख 76 हजार 335 रूपये में से लेबर सेस निकालकर 39 लाख 62 हजार 492 रूपये, मानचित्र स्वीकृत में आरोपित शुल्क छूट करने का निर्णय किया गया।

10. पूर्व जिला विकास प्राधिकरण के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेंक संबंधि ऋण प्राप्त करने के लिये यदि अपना नक्शा पास कराना चाहते हैं तो जिला विकास प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं, अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की अनिवार्यता नहीं है।

11. उत्तरकाशी के तेखला में न्याय विभाग की आवाशीय भवन तथा विश्वनाथ मंदिर के पास लोक निर्माण के आवासीय भवन का भूमि स्थानांतरण न्याय विभाग को करने का निर्णय किया गया।

12. राजकीय उद्योग से संबंधित शेड/भूखण्डों के आवंटन/निरस्तीकरण/स्थानांतरण/किराया का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया।

14. अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर मे ंउधमसिंह नगर के अंतर्गत समेकित निर्माण समूह बनाये जाने के लिये एक हजार एकड़ की भूमि 150 कि.मी के अंतर्गत कॉरिडोर के रूप में देने का निर्णया किया गया इसके लिये एक ट्रस्ट होगा। इस संबंध में राज्य सरकार, सिडकुल और नेशनल इंडस्ट्रियल कारिडोर डेवलपमेंट एवं इंपलिमिंटेशन ट्रस्ट के मध्य त्रिपक्षीय समझौता होगा। इस कारिडोर में स्मार्ट सिटी व विभिन्न हब का निर्माण किया जायेगा।

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